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बलात्कारी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा

फतेहपुर। हुसैगनंज थाने पर दर्ज बलात्कार व पास्को एक्ट के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने अभियुक्त को दस वर्ष का कठोर करवास व तीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया।
एसपी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी व पैरोकार द्वारा समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी। जिससे अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, ने थाना हुसैनगंज में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0 74/2014, मु0अ0सं0 136/2014, धारा 363, 366, 376 (2) भादवि से संबंधित अभियुक्त राकेश पुत्र रामराज लोधी निवासी अहमदपुर थाना हुसैनगंज को धारा 363 भादवि में पांच वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा 376 (2) भादवि में दस वर्ष का कठोर कारावास व 15,000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।