फतेहपुर। जिले के रिक्त चल रहे ग्राम पंचायत सदस्यों व प्रधानों की सीटों पर उप निर्वाचन कराये जाने के लिए बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रुति ने अधिसूचना जारी कर दी। जिसके तहत बीस फरवरी को नामांकन, दो मार्च को मतदान व चार मार्च को मतगणना कराई जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निर्वाचन आयोग के विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पादित कराया जायेगा। 20 फरवरी को पूर्वान्ह दस बजे से अपरान्ह चार बजे तक नाम निर्देशन पत्रों को जमा किया जायेगा। 21 फरवरी को पूर्वान्ह दस बजे से कार्य की समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी। 22 फरवरी को पूर्वान्ह दस बजे से अपरान्ह तीन बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकेगी। 22 फरवरी को प्रतीक चिन्हों का आवंटन होगा। दो मार्च को प्रातः सात बजे से अपरान्ह पांच बजे तक मतदान व चार मार्च को प्रातः आठ बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया कि अधीन निर्वाचन अधिकारी (ग्राम पंचायत सदस्यों तथा प्रधान ग्राम पंचायतों) अपने से सम्बन्धित विकास खण्डों के अन्तर्गत रिक्त ग्राम पंचायत सदस्यों तथा प्रधान ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना 16 फरवरी को निर्गत करते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को उसी दिन तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने विकास खंडों के प्रधान ग्राम पंचायतों तथा ग्राम पंचायत सदस्यों के वार्डो में मुनादी द्वारा चुनाव कार्यक्रम की सूचना देंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) फतेहपुर एवं कलेक्ट्रेट के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय निर्गत निर्देशों का पालन किया जायेगा।