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कुलदीप सेंगर को बेटी की शादी के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप से जुड़े एक दूसरे मामले के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दी है।
कोर्ट ने रेप पीड़ित युवती के पिता की हत्या के मामले में अंतरिम जमानत दी है। इस मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 13 मार्च, 2020 को कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
इसके पहले 16 जनवरी को हाई कोर्ट ने रेप के मामले में अंतरिम जमानत दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।