फतेहपुर। जिले के शिक्षा माफिया व जिला पंचायत के अध्यक्ष पर याची ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर धर्म परिवर्तन का झूठा शपथ पत्र देकर सरकार से शिक्षण संस्थान के नाम पर करोड़ों रुपये अनुदान लेने जैसे गंभीर आरोप लगाये हैं। हाइकोर्ट की डबल बेंच 21 फरवरी को मामले की सुनवाई करेगी।
याची संजय सिंह ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करते हुए बताया कि जिले के शिक्षा माफिया व मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने शहर सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर कई शिक्षण संस्थान का संचालन कर रहे हैं। आरोप है कि पप्पू सिंह ने अल्पसंख्यक समुदाय (बौद्ध धर्म) का झूंठा शपथ पत्र देकर शिक्षण संस्थान का संचालन कर सरकार की ओर से मिलने वाले करोड़ों के अनुदान का लाभ लेकर सरकार को गुमराह किया है। वहीं अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज की मान्यता नगरीय क्षेत्र कुंवरपुर रोड बिंदकी के नाम है। आरोप है कि कूटरचित दस्तावेजों के सहारे उक्त महाविद्यालय ग्रामसभा के जफराबाद की सुरक्षित भूमि संचालित है। वहीं शहर के एएस इंटर कालेज सहित तीन विद्यालयों की 15 (2) श्रेणी की भूमि दिखाकर फर्जी मान्यता ली है। इतना ही नही जनपद में राजनीति की धुरी कहे जाने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में सनातन धर्म के हिन्दू क्षत्रिय जातीय का हलफनामा देकर अध्यक्ष पद हासिल करने में कामयाब रहे। वहीं अपने विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला न होने का झूंठा शपथ पत्र देकर हाइकोर्ट को भी गुमराह करने का आरोप लगाया है।