फतेहपुर। दरिंदगी की हद को पार करते हुए बहसी ने घर के बाहर खेल रही एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। घटना तीन साल पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। अनन्य पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अहमद ने मामले की सुनवाई के दौरान दोषी करार देते हुए आरोपी को सजा-ए-मौत के साथ 45 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है।
शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक की आठ वर्षीय बेटी नौ जुलाई 2019 को मोहल्ले के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रही थी। शाम सात बजे शेखपुर उनवा गांव निवासी फारुख आया और उसे बहला फुसलाकर साथ खेल रहे बच्चों ने अपने घर देखा। घर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद गला घोंटकर मार डाला और शव को बोरी में भरकर छिपा दिया। जानकारी पर मृतका की मां ने 10 जुलाई 2019 को घटना की रिपोर्ट सदर कोतवाली में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चार सितंबर 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 14 गवाह पेश किए गए। जिरह और बहस सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए आरोपी को सजाए-मौत के साथ अर्थदंड देने का फैसला सुनाया है।