महाराजगंज. उत्तर प्रदेश सेअजीबो-गरीब वाकया सामने आया है. यहां एक मुकदमा चला तो 33 साल, लेकिन अदालत ने आरोपियों को सजा महज एक दिन की सजा (sentenced for 1 day) ही दी. अदालत ने आरोपियों पर जुर्माना भी 1500 रुपये ही लगाया. मामला पुरन्दरपुर इलाके का है. आरोपी को पुलिस ने ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत गिरफ्तार किया था.
पुलिस के मुताबिक, पुरन्दरपुर ने साल 1989 में तीन आरोपियों हमीमुद्दीन, शीश मुहम्मद और बुद्धिराम को गिरफ्तार किया था. तीनो के खिलाफ आईपीसी की धारा 382 और 411 में केस दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया. अदालत ने ट्रायल शुरू किया और सुनवाई जारी रही.
इस बीच अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा कि आरोपियों को सजा दी जाए. कोर्ट ने पूरे साक्ष्य देखे और सबूतों के आधार पर आरोपियों को 1 दिन जेल भेज दिया. अदालत ने आरोपियों पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं देते तो उन्हें 10 अतिरिक्त जेल में रखा जाए.